विधानसभा चुनाव 2024 घोषणा होते ही लगी आदर्श आचार संहिता डीसी ने दिए निर्देश

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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा हरियाणा डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना सुनिश्चित की जाए।

लघु सचिवालय स्थित कांफ्रेंस हॉल में अधिकारियों की आयोजित हुई बैठक में डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार चुनाव संहिता की दृढ़ता से पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसी भी ढंग से आदर्श चुनाव संहिता की उल्लंघना ना करें, अन्यथा संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी, गैर सरकारी संपत्ति या सरकारी परिसर यानि कार्यालय भवन, परिसर और प्रतिष्ठान की पर दीवार-लेखन, पोस्टर आदि सभी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाना प्रतिबंधित है। आचार संहिता लागू हो चुकी है और अब 24 घंटे में सरकारी संपत्ति, 48 घंटे में सार्वजनिक स्थानों से तथा 72 घंटों के भीतर निजी संपत्ति से प्रचार सामग्री उतरवाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने यह भी कहा कि जिला में तिपहिया वाहनों जैसे ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा आदि से भी प्रचार सामग्री हटाई जाए। यह हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंटट प्रॉपर्टी एक्ट 1989 और संशोधित अधिनियम 1996 के अंतर्गत उल्लंघन माना जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक स्थान पर जैसे रेलवे स्टेशन, बसस्टैंड, रेलवे पुल, सड़क मार्ग, सरकारी बसों, बिजली, टेलीफोन के खंभे, नगर निगम, स्थानीय निकाय व ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सचिवालय, सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्र, आयुष, स्वास्थ्य विभाग व पशुपालन विभाग की डिस्पेंसरी के भवनों पर प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए। इसके साथ-साथ यदि ऐसा कोई करता है तो वह आदर्श चुनाव आचार संहिता और डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की अवहेलना माना जाएगा। वहीं कोई भी राजनीतिक दल मकान या प्रतिष्ठान के मालिक की इजाजत के बिना उस पर अपनी प्रचार सामग्री चस्पां नहीं कर सकता।

जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वे अपने-अपने कार्यालय परिसर में डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिला की चारों विधानसभा में रैली व लाउडस्पीकर की अनुमति के लिए हलका के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी कम एसडीएम को आवेदन किया जाएगा। जिला में प्रचार व जनसभा के लिए चिन्हित स्थानों की सूचि जल्द ही जारी कर दी जाएगी। कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रशासनिक अनुमति लेकर प्रचार-प्रसार के लिए वाहन का प्रयोग करें। इसके साथ-साथ प्रचार के दौरान अपने भाषण में जाति-धर्म विशेष और असभ्य भाषा का प्रयोग न करें। मर्यादित ढंग से अपना चुनावी प्रचार करें। किसी भी चुनावी रैली या जनसभा के लिए प्रशासनिक अनुमति जरूर लें।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ-साथ आमजन से भी ये अनुरोध किया है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार से भ्रामक, आपत्तिजनक या विवादित पोस्ट न डालें। कोई भी पोस्ट करने से पहले से उसको अच्छी प्रकार से जरूर देख लें। चुनाव आयोग व जिला प्रशासन की सोशल मीडिया पर पूरी नजर है। यदि कोई सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला में मतदाता जागरूकता अभियान के लिए एडीसी हितेश कुमार मीणा नोडल ऑफिसर के तौर पर कार्य करेंगे। जिला के विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 27 अगस्त को किया जाएगा।

इस अवसर पर एडीसी हितेश कुमार मीणा, सोहना के एसडीएम सोनू भट्ट, बादशाहपुर के एसडीएम विश्वजीत चौधरी, जिला परिषद के सीईओ जगनिवास, गुरुग्राम के एसडीएम रविंद्र कुमार, पटौदी के एसडीएम होशियार सिंह, मानेसर के एसडीएम दर्शन यादव, नगर निगम मानेसर के अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र कुमार, नगर निगम गुरुग्राम के संयुक्त आयुक्त डा. नरेश कुमार, अखिलेश यादव तथा प्रदीप कुमार, नगराधीश कुंवर आदित्य विक्रम, ओएसडी प्रीति रावत आदि अधिकारी मौजूद रहे।